गोविंदाओं कि सुरक्षा को लेकर सु. को. ने राज्य सरकार को लगाई फटकार !
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव में 20 फिट से ऊपर मटकी बांधने और मानव श्रृंखला 18 साल से कम उम्र के लड़कों के शामिल होने पर पाबंदी लगायी थी।उसके विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगायी है।
कोर्ट ने सरकार को फटकार लगते हुए पूछा कि गोविंदाओं पर पाबंदी लगाकर एक साल बीत चुके है। साल भर में अबतक राज्य सरकार ने गोविंदाओं कि सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि गोविंदाओं कि सुरक्षा को अब तक जो भी कदम उठए गए है। उसका लेखा जोखा कोर्ट में पेश करे तभी सरकार अपना फैसला सुनाएगी। इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाओं कि सुरक्षा को देखते हुए। कोर्ट ने मटकी कि 20 फ़ीट से ऊपर बाँधने पर रोक लगा दी थी। मानव पिरामिड में 18 साल से कम उम्र के लड़के शामिल ओने पर भी रोक लगा दी थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का गोविंदाओं ने काला कपडा दिखाकर विरोध किया था।
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव में 20 फिट से ऊपर मटकी बांधने और मानव श्रृंखला 18 साल से कम उम्र के लड़कों के शामिल होने पर पाबंदी लगायी थी।उसके विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगायी है।
कोर्ट ने सरकार को फटकार लगते हुए पूछा कि गोविंदाओं पर पाबंदी लगाकर एक साल बीत चुके है। साल भर में अबतक राज्य सरकार ने गोविंदाओं कि सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि गोविंदाओं कि सुरक्षा को अब तक जो भी कदम उठए गए है। उसका लेखा जोखा कोर्ट में पेश करे तभी सरकार अपना फैसला सुनाएगी। इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाओं कि सुरक्षा को देखते हुए। कोर्ट ने मटकी कि 20 फ़ीट से ऊपर बाँधने पर रोक लगा दी थी। मानव पिरामिड में 18 साल से कम उम्र के लड़के शामिल ओने पर भी रोक लगा दी थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का गोविंदाओं ने काला कपडा दिखाकर विरोध किया था।
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